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भ्रष्टाचार के आरोपी जिला संयोजक रहे साबित खान को पांच वर्ष का कठोर कारावास

दीपक शर्मा

पन्ना १३ जून ;अभी तक; जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ रहें साबित खान के द्वारा छात्रावास अधीक्षिका कृष्णा सोनी से रिश्वत लेने के आरोप मे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से विशेष न्यायधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
                                            सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17.11.2019 को आवेदिका श्रीमति कृष्णा सोनी, छात्रावास अधीक्षिका शा.अ.जा. कन्या महाविद्यालय छात्रावास पन्ना ने अनावेदक साबित खान जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला पन्ना के विरूद्ध रिश्वत मांगने संबंधी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर को एक शिकायत आवेदन पत्र इस आशय प्रस्तुत किया कि कन्या छात्रावास पन्ना में साईकिल स्टेण्ड का निर्माण लागत राशि 1,80,000/-रुपये में हुआ है। जिला संयोजक पन्ना साबित खान मुझसे उक्त राशि 1,80,000/- रुपये का 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 27000/- रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं साबित्त खान को रिश्वत नहीं देना चाहती हूँ बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूँ।
                                    आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र के सत्यापन हेतु आवेदिका को दिनांक 17.11.2019 को एक डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्रदाय किया जाकर अनावेदक की रिश्वत माँग संबंधी वार्ता को रिकार्ड करने के लिए निर्देशित किया गया आवेदिका ने दिनांक 18.11.2019 को अनावेदक के जिला संयोजक कार्यालय पन्ना में संपर्क कर रिश्वत मांग संबंधी बातचीत कार्यालय से प्रदाय किये गए वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करली, बातचीत के दौरान अनावेदक ने आवेदिका से 27000 रुपये रिश्वत की मांग की है। दिनांक 25.11.2019 को आवेदिका साबित खान के आफिस पर गयी और रिश्वत लेनदेने हो जाने के इशारा किया इशारा पाते ही समस्त ट्रेपदल आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक साबित खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था तथा इनके विरुद्ध धारा 7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
                                          सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए संदीप कुमार पांडेय, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी- साबित खान को क्रमशः धारा- 7 एवं 13(1) सहपठित धारा- 13(2) भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के आरोप में क्रमशः 04 वर्ष, 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-रूपये, 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

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