प्रदेश

6666समयावधि पूरी होने के पहले ही शहर में घूम रहा था तड़ीपार, पुलिस ने किया गिरफ्तार 

मोहम्मद सईद
शहडोल 14 सितंबर अभीतक। एक युवक को उसके कृत्यों के चलते जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर किया गया था, लेकिन यह युवक जिला बदर की समय अवधि से पहले ही अपने गृह क्षेत्र पहुंच गया और खुलेआम घूम रहा था। तभी सीधी पुलिस की नजर इस तड़ीपार पर पड़ गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
                                           इस संबंध में सीधी थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि जिला बदर की अवहेलना करने पर आरोपी राजा उर्फ राजेन्द्र गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बनसुकली थाना सीधी को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी श्री मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार फ्लैगमार्च एवं जिला बदर के अनावेदक को चेक करने हेतु आदेश प्राप्त होने पर 13 सितंबर को चेकिंग की जा रही थी। तभी बनसुकली बाजार में वन विभाग कार्यालय के सामने राजा उर्फ राजेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम बनसुकली को घूमते हुए पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया है।
                                    उन्होंने बताया कि इसके विरूद्ध पूर्व से जिला दण्डाधिकारी शहडोल 06 माह की अवधि (18 सितंबर 24) तक के लिये जिला सीधी, मैहर, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल की सीमाओं से बाहर जाने हेतु जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। जिला दण्डाधिकारी शहडोल द्वारा अन्तर्गत धारा 5 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का उल्लंघन कर ग्राम बनसुकली में विचरण करते हुए पाए जाने पर आरोपी राजा गुप्ता को 13 सितंबर को ग्राम बनसुकली में गिरफ्तार किया गया। उसके विरूद्ध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे जेआर. में न्यायालय जयसिंहनगर पेश किया गया है ।
६                                उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सीधी निरीक्षक आरके. मिश्रा के नेतृत्व में सउनि दयाराम दुबे, मिथिला, साहब सिंह, अमेरिका दास, प्रधान आरक्षक अखण्ड प्रताप, आरक्षक शुभम अखण्डे, शिवकुमार मरकाम एवं अजय वर्मा की महत्वपूर्व भूमिका रही।

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