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अफीम की तस्करी करने वाले को 3 वषर् का सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुमार्ने से दंडित किया गया

महावीर अग्रवाल

मंदसौर ६ जुलाई ;अभी तक; माननीय विषेष न्यायधीष महोदय (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी डालूराम पिता पन्नालाल खटीक, आयु-52 वषर् को अवैध मादक पदाथर् अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 3 वषर् के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुमार्ने से दंडित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 13.02.2018 की रात्रि के लगभग 10.30 बजे थाना शहर कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रेमसिंह हटीला को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की शटर् एवं सफेद रंग की पेंट पहन रखी है तथा उसके पास कट््टे से बनी थैली है, जिसमें अवैध मादक पदाथर् अफीम लेकर सकिर्ट हाउस की तरफ पैदल-पैदल पशुपतिनाथ मंदिर के यहां किसी तस्कर को देने जा रहा है। मुखबीर की उक्त सूचना विश्वसनीय होने से मय फोसर् एक टीम को तत्काल रवाना कर सकिर्ट हाउस के पिछे पशुपतिनाथ मंदिर के गेट के यहां नाकेबंदी की थी, करीब डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद सकिर्ट हाउस की तरफ से बताये गये हुलिए का एक व्यक्ति पैदल-पैदल आता दिखा जिसके एक हाथ में कट्टा था, जिसे रोककर उससे नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम डालूराम बताया, उसकी तलाशी ली गई जिसमें कट्टे से बनी एक थैली की तलाशी लेने पर उसके अंदर एक थैली मिली, जिसका मुंह सुथली से बंधा हुआ था जिसे खोलने पर उसके अंदर काले गाढे़ रंग का मादक पदाथर् भरा हुआ था, उक्त मादक पदाथर् का परीक्षण किया गया तो उक्त मादक पदाथर् अफीम होना पाया गया, आरोपी से पूछे जाने पर आरोपी के पास कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। उक्त मादक पदाथर् का तौल किये जाने पर कुल वजन 1 किलोग्राम होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्व पुलिस थाना शहर कोतवाली में अपराध क्रमांक 84/2018 की प्रथम सूचना रिपोटर् लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूणर् करने के पश्चात्् आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तकोर् से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।

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