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जंगल में बिजली का करंट बिछाकर बाघ की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया, तीन गिरफ्तार

आनंद ताम्रकार

बालाघाट 28 मई ;अभी तक;  बालाघाट जिला कान्हा एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं से लगा हुआ है वहीं जिले में सोनेवानी अभ्यारण अनुभव क्षेत्र में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी ओर अंधविश्वास के चलते बाघों के अंग प्रत्यंग हासिल करने की लालच में उनका अवैध शिकार भी किया जा रहा है बिजली का करंट लगाकर उनकी हत्या की जा रही है।

                           इन्ही विसंगतियों के चलते ग्राम अरडी थाना गढ़ी के पास इमलीटोला के जंगल में बिजली का करंट बिछाकर बाघ की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस वारदात में संलिप्त आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफत में लिया है तथा उनके कब्जे से बाघ की खाल जप्त की गई है।  बाघ के अन्य अवशेषों एवं इस अपराध में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

                          पुलिस सूत्रों के अनुसार 27 मई 2024 को बालाघाट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी की कुछ व्यक्ति बाघ की खाल बेचने के लिये बालाघाट से नवेगांव होते हुए गोंदिया की ओर जा रहे है जिसके आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट अंजुल अंयक मिश्रा के नेतृत्व में प्रभारी थाना बालाघाट ग्रामीण के स्टाफ के साथ ग्राम गोगलई चौक गोंदिया मार्ग पर नाकाबंदी कर 3 व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई और उनके कब्जे से 1 बाघ की खाल 1 मोटर साइकिल और अन्य सामग्री जप्त की गई।
आरोपियों ने बाघ की खाल को बेचने के इरादे से बाघ का शिकार करने का अपराध स्वीकार किया है।
जिसके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना ग्रामीण बालाघाट में धारा 9,39,49 बी,50,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध कायम किया गया है।

पकडे गये आरोपियो में उदलसिंह पिता मंगल सिंह परते निवासी ग्राम अरडी थाना गढ़ी बालाघाट, राजेन्द्र पन्द्रे पिता संतन पन्द्रे निवासी ग्राम अरण्डी थाना गढ़ी, किशोर कुमार पिता उकनलाल टेंभरे ग्राम सरेखा थाना बैहर बालाघाट शामिल है जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया है। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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