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कुँए पर ऊंची मुण्डेर एवं जाली नहीं लगाने पर रेवास देवड़ा निवासी राधेश्याम के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर

महावीर अग्रवाल
मंदसौर 14 जून ;अभी तक;  कुँए पर ऊंची मुण्डेर एवं जाली नहीं लगाने पर रेवास देवड़ा निवासी राधेश्याम के खिलाफ वायडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राधेश्याम पिता चुन्नी लाल कुमावत निवासी रेवास देवडा के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत होगी सख्त कार्यवाही।
                                        ग्राम रेवास देवडा मे दुर्घटना मे कुएं मे गिरकर मृत्यु हो जाने के संबंध मे राधेश्याम पिता चुन्नी लाल कुमावत निवासी रेवास देवडा के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है। ग्राम रेवास देवडा मे रेवास देवडा से करोली रोड पर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 869 मे पक्का कुआ स्थित है। उक्त कुएं का उपयोग राधेश्याम पिता चुन्नीलाल कुमावत निवासी रेवास देवडा द्वारा किया जाता है। उक्त कुएं पर लगभग 2.5 फीट ऊंचाई पक्की मुंडेर बनी है। 12 जून को भुपेन्द्र पिता महेश चन्द्र तिवारी, बेबी उर्फ शिवकन्या पति भुपेन्द्र व चंचल पिता भुपेन्द्र सभी निवासी धारियाखेडी जो ग्राम कल्याणपुरा (राजस्थान) से रेवास देवडा होते हुये ग्राम धारियाखेडी की और मोटर सायकल से तीनो सवार होकर जा रहे थे। ग्राम पंच द्वारा बताया गया कि बाईक सवार तीनो व्यक्ति उक्त कुएं की मुंडेर से टकरा कर कुएं में गिर गये। जिन्हें ग्राम वासियो द्वारा बाहर निकाला गया। जिसमे से बेबी उर्फ शिवकन्या पति भुपेन्द्र की कुएं मे डुबने से मृत्यु हो गई। भुपेन्द्र व चंचल को घायल अवस्था मे जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया। मौका पंचनामा बनाया गया। राधेश्याम पिता चुन्नीलाल कुमावत नि. रेवास देवडा द्वारा उक्त कुँए पर ऊंची मुण्डेर एवं मजबुत जाली लगाकर सुरक्षात्मक उपाय नहीं करने के कारण एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही

 

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