प्रदेश

उत्तर वन मंडल के अधिकारीयो का बडा कारनामा आया सामने न्यायालय मे चल रहा था मामला उसके पूर्व ही नीलाम कर दिया ट्रैक्टर

दीपक शर्मा

पन्ना २९ अगस्त ;अभी तक; उत्तर वनमंडल पन्ना के अधिकारीयो का एक बडा कारनामा प्रकाश मे आया है जिसमें एक टै्रक्टर वन विभाग के अधिकारीयो द्वारा वर्ष 2016 में वन विभाग की सीमा से पकडा गया था। उक्त ट्रैक्टर को विश्रामगंज रेन्ज रेन्जर द्वारा राजसात का प्रकरण बनाकर डिपो मे रखा गया था। जिसका मामला न्यायालय मे चल रहा था लेकिन न्यायालय से मामले का निराकरण होने के पूर्व ही तत्कालीन वनमडला अधिकारी द्वारा पांच लाख का ट्रैक्टर साठ हजार मे नीलाम कर दिया गया तथा अब माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष मे फैसला देते हुए टै्रैक्टर, टै्रक्टर मालिक को सुपुर्द करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन टै्रैक्टर नीलाम हो जाने के चलते टै्रक्टर मालिक अपना ट्रैक्टर पाने के लिए वन विभाग कार्यालय के चक्कर लगा रहा है।

                                      विवरण के अनुसार 26 सितम्बर 2016 को उत्तर वन मंडल अन्तर्गत विश्रामगंज रेंज के बंगला बीट के कक्ष क्रमांक पी 364 में लाल रंग का महेन्द्रा टै्रैक्टर एमपी 35 एम 3807 जुताई करते हुए मय कल्टेवेटर के जप्त किया गया था। उक्त आरोप में ट्रैक्टर चालक बुद्ध बिलास अहिरवार के विरूद्ध पीओआर नम्बर 734/24 दिनांक 26 सितम्बर 2016 कायम किया गया था तथा प्राधिकृत अधिकारी उपमंडलाधिकारी विश्रामगंज के आदेश क्रमांक 2017/13 दिनांक 16 नवम्बर 2017 से जप्त वाहन ट्रैक्टर मय कल्टीवेटर के शासन के पक्ष मे राजसात किया गया था तथा अपीलीय अधिकारी वन संरक्षक छतरपुर द्वारा वाहन मालिक की अपील पर आदेश क्रमांक 14 दिनांक 31 मार्च 2022 से अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को आधारहीन मानते हुए प्राधिकृत अधिकारी उपमंडला अधिकारी विश्रामगंज का आदेश प्रभावशील रखा गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाहन के संबंध मे पारित आदेशो के विरूद्ध निगरानी प्रकरण सीपीआर 87/22 श्रीमान् षस्टम अपर सत्र न्यायधीश छतरपुर की न्यायालय मे प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसका निर्णय दिनांक 18/05 2023 को माननीय न्यायालय द्वारा जप्तशुदा टै्रैक्टर मय कल्टीवेटर के वाहन मालिक श्रीमती चन्दा देवी मिश्रा पत्नी जानकी प्रसाद निवासी बृजपुर को सुपुर्दगी देने का निर्णय पारित किया गया।

न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन मालिक को पांच लाख का सुपुर्द नामा प्रस्तुत कर कार्यालय से जप्त वाहन प्रदाय करने का आदेश पारित किया गया। लेकिन जब वाहन मालिक ट्रैक्टर लेने वन विभाग के कार्यालय पंहुचे तो बताया गया कि उक्त ट्रैक्टर पूर्व में ही 22 मार्च 2022 को प्रीतम सिंह यादव पिता नन्हाई यादव निवासी बहेरा को साठ हजार एक सौ अस्सी रूपये मे नीलाम कर दिया गया है। उक्त नीलामी का कार्य तत्कालीन वन मंडलाधिकारी गौरव शर्मा के द्वारा किया गया था। पांच लाख का टै्रक्टर साठ हजार मे नीलाम कर देने से वन विभाग के अधिकारीयो पर भ्रष्टाचार के प्रश्न चिन्ह खडे हो रहें है। आवेदक ने संबंधितो के खिलाफ कडी कार्यवाही करने की मांग करते हुए माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रैक्टर दिलाये जाने की मांग की है।

Related Articles

Back to top button