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सुपरवाईजर की दिन-दहाडे गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी गनमेंन को आजीवन कारावास

संतोष मालवीय
भोपाल ११ अगस्त ;अभी तक; जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने  एक सुपरवाईजर की गोली मारकर हत्या करने वाले गनमैन आरोपी महेन्द्र तिवारी को भादसं की धारा 302 एवं 30 आयुध अधिनियम की धारा 30 के आरोप में दोषी ठहराते हुये शुक्रवार को आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया।
                               अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 30 सितम्बर 2021 को एमपी नगर थाना क्षेत्र भोपाल की है। घटना दिनांक को लगभग समय 9:40 बजे आरोपी महेन्द्र तिवारी गनमेंन ने मामूली विवाद के कारण सर्वोदय सर्विस निर्माण सदन CPWD अरेरा हिल्स में सुपरवाईजर मृतक राजकुमार ठाकुर को अपनी बारह बोर की बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। देहाती नालसी पर एमपी नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 का अपराध दर्ज कर आरोपी महेन्द्र तिवारी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। पुलिस ने मृतक के शव को परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने विवेचना बाद जांच चालान अदालत में पेश किया था।
                           अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाही के दौरान 22 गवाहों को पेश किया था। प्रकरण में आयी साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।

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