प्रदेश

कलेक्टर ने शराब पीकर शाला में आने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित किया

आनंद ताम्रकार।

बालाघाट ७ मार्च ;अभी तक;  जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला गर्रा में प्रतिदिन शराब पीकर शाला में आने वाले सहायक शिक्षक अनतराम बारेबार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुये कलेक्टर डाक्टर श्री गिरीश मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलम्बन की अवधि में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालबर्रा में संलग्न कर दिया गया है।

आज 7 मार्च 2024 को पत्र क्रमांक 2024/1227 के माध्यम से जारी आदेश में उल्लेख करते हुये आपको मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(2)(3) में उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1, 1966  के 9 में निहित प्रावधान के विपरीत अनुशासनहीनता बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

उल्लेखनीय है की ग्राम गर्रा के ग्रामीणों एवं पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लालबर्रा को सहायक शिक्षक अंतराम बारेबार के संबंध में लिखित शिकायत की थी विगत 12 फरवरी 2024 को लगभग 12 बजे ग्रामीणों और पालकों ने उन्हें शराब दुकान से शराब पीकर निकलते हुए और शाला में प्रवेश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और उन्हें शाला में प्रवेश करने से रोका भी था।
इस घटना का पंचनामा प्रतिवेदन बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया तथा कलेक्टर बालाघाट को भी अवगत कराया गया था। इसी परिपेक्ष्य में निलम्बन की कार्यवाही की गई है।

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