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लापरवाही से ट्रक चलाकर उपेक्षापूर्वक बच्‍चे की मृत्‍यु कारित करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर २२ मार्च ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय – न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, सु श्री पारूल चौकसे, जिला इन्‍दौर (मध्‍य प्रदेश), ने थाना भंवरकुआ, जिला इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 155/2011 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अब्‍दुल कादिर उम्र 58 वर्ष, निवासी  नंद कालोनी जिला बडवानी को धारा 304 ए भा.दं.वि. में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विवेक गोयल द्वारा की गई।
                                       अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षक रविकांत ने तेजाजीनगर चौकी से देहाती नालसी धारा 304 ए अंतर्गत लेख की कि- शिकायतकर्ता  ने बताया कि वह बायपास रोड़ के किनारे झोपड़पट्टी तेजाजीनगर में रहता है तथा नाक को छेदने का काम करता है। दिनांक 18.02.2011 के शाम 05:00 बजे की बात है कि वह अपने घर के सामने बैठा था। सड़क पर बच्चों के चिल्लाने की आवाज पर रोड़ पर आया तो देखा कि सड़क के किनारे खेल रहे अक्षय पिता शांतिलाल गोस्वामी, उम्र-4 वर्ष को एक ट्रक नंबर एम.एच. 18 एम.6580 का चालक तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर तेजाजीनगर से राउ तरफ जाते समय सड़क के किनारे खेल रहे अक्षय को टक्कर मार दिया, जिससे अक्षय पहिये के नीचे आ गया और मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना मोहल्ले के राजू गिरी तथा जितेन्द्र व अन्य लोगों ने देखी है। ट्रक ड्रायवर को भागते समय पकडकर पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल कादिर बताया।
                                  तत्पश्चात् प्रकरण अपराध कमांक-155/2011 अंतर्गत धारा 304ए भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त अब्दुल कादिर के विरूद्ध धारा 304ए भा.द.सं. का अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।

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