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अवयस्क् बालिका को ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर १० अगस्त ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 09.08.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्याुयाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट्) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य  प्रदेश) ने थाना हातोद के प्रकरण क्रमांक 42/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी विकास उम्र 22 वर्ष, निवासी – ग्राम कछालिया थाना चन्द्रामवतीगंज, सांवेर, जिला इन्दौंर  को धारा 5(एल)/6 पॉक्सोा एक्टर में 20 वर्ष तथा धारा 366 भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर  द्वारा की गई।
नोट – न्यायालय द्वारा 50,000/ रूपये प्रतिकर राशि पीडित बालिका को दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई ।
                                  अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में पीडित बालिका के चचेरे भाई ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पीडित बालिका, उम्र 17 साल जो कि कक्षा 8वी तक पढी लिखी है, दिनांक 03-12-2020 को जब वह अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर शादी में देपालपुर चला गया था तब पीडित बालिका घर पर थी। वह रात्रि करीब 08:45 बजे वह वापिस आया उसके कुछ समय बाद उसकी मॉ ने पानी लाने के लिए बालिका को आवाज लगाई पर बालिका ने नहीं सुनी। बालिका बिना बताये पर से कहीं चली गई। उन्होंने बालिका को आसपास गाँव मोहल्लो एवं रिश्तेदारी में पता किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बहन बालिका को भगाकर ले गया है। तत्पश्चात बालिका के चचेरे भाई ने पुलिस थाना हातोद जिला इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर अपराध कमांक 320/2020. अंतर्गत धारा 363 भा.द.स. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया। बालिका का मेडिकल परीक्षण एवं उसके दिए गए कथन एवं अन्य साक्षीगण के कथन पश्चात अभियुक्त  के विरूद्ध विवेचना दौरान आई साक्ष्य  के आधार पर धारा 366, 376 (2) (एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो  एक्टन का इजाफा किया गया ।  सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड  से दण्डित किया।

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