प्रदेश

मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 माह का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर २२ जून ;अभी तक;   माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमान एस0एस0 जमरा साहब द्वारा आरोपीगण 01) जगदीष पिता नारायण सिरोटा उम्र 71 साल, 02) साजन पिता जगदीष सिरोटा उम्र 25 साल, 03) अर्जुन पिता जगदीष सिरोटा 32 साल, 04) कंवरलाल पिता जगदीष सिरोटा 30 साल सभी निवासीगण देवतार गली नरसिंहपुरा मंदसौर को गाली गलौच कर मारपीट करने के अपराध में दोषी पाते हुये 6-6 माह के कठोर कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 21.04.2022 को फरियादी राजमल पिता फकीरचंद कुमावत ने थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि रात्रि करीब 9 बजे की बात है वह कुमावत धर्मषाला में शादी का कार्यक्रम होने से खाना खाने गया था वहां पर साजन पिता जगदीष पहले से ही खाना खा रहा था, वह पीछे से आ रहा था तो उसे देखकर साजन उसके पास में बैठे व्यक्ति से बोला की देखो लंगडा आ रहा है। फिर उसने साजन से कहा कि उसे लंगडा क्यू कह रहा है तो साजन उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देते हुए बोला कि ज्यादा होषियारी कर रहा है दादा(पिता) को बुलाउं क्या कहकर साजन ने उसके पिता जगदीष कुमावत व भाई अर्जुन व कंवरलाल को बुलाया और साजन ने उसके हाथ से हॉकी छिन ली व हॉकी से फरियादी को मारा जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद साजन के पिता जगदीष व उसके दोनों भाईयों ने भी फरियादी के साथ लात घूसो से मारपीट की जिससे उसे दाहिने पैर व दाहिने तरफ गाल पर चोट आई मौके पर फरियादी की पत्नी सुनीता बाई व उसका भतीजा दिलीप कुमावत ने घटना देखी व बीच-बचाव किया। आरोपीगण जाते जाते बोले कि आज तो तुझे छोड दिया है आईंदा नजर आया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया द्वारा किया गया।

 

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