दुष्कर्म  के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

मयंक शर्मा

खंडवा ८ सितम्बर ;अभी तक;  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज मालवीय की अदालत नं बुधवार को दुष्कर्म  के आरोपी  पूनम पिता रेम सिंह (24) निवासी नयापुरा डुकिया (मांधाता) को ं दस साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

आरोपी ने एक महिला को जंगल में घेरकर उसे पीट पीटकर अधमरा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन  सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि घटना दिवस 15 जुलाई 2022 की दोपहर पीड़िता जंगल में लकड़ी लेने पहुंची थी। आरोपी पूनम ने पीड़िता को पकड़कर जबर्दस्ती करने का प्रयास किया। पीड़िता ने खुद के बचाव ं भी किया लेकिन  आरोपी गुस्से में पीड़िता को लाठी से पीटने लगा। जब पीड़िता असहाय हो गई तो पूनम ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता  ने गांव  लौटकरे पूरी आपबीती  आरोपी की  पत्नि लक्ष्मीबाइ्र को बताई तो   उलटा पीडिता के साथ मारपीट करने लगी। पीड़िता ने जब आरोपी की पत्नी से कहा कि उसके े पति पूनम ने की घिनौनी हरकत की है तो  वह नहीं मानी और पीड़िता को पीट दिया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार ने बतायाा कि  ओंकारेश्वा (मांधाता) थाना  पुलिस ने पूनम के खिलाफ दुष्कर्म व उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर अनुसंधन पश्चात अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया था। ।प्रकरण के फैसले में अदालर्त  ने ं आरोपी की पत्नी लक्ष्मीबाई को भी कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।