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तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक मोटर साइकिल चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को हुआ 6 माह का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर २१ दिसंबर ;अभी तक;  जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 16.12.2023 को माननीय न्‍यायालय – श्री शरद जोशी,न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्‍दौर, जिला इंदौर ने थाना जूनी इन्‍दौर, के प्रकरण क्रमांक 19457/2013, अपराध क्रमांक 190/2013  में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गोतम पिता किशोरी लाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी इन्‍दौर को धारा 338 भारतीय दण्‍ड संहिता में 6 माह का सश्रम एवं 300 रुपये अर्थदण्‍ड तथा धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम में 2000/- रुपये के अर्थदण्‍ड दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्‍योति तोमर द्वारा की गई।
                                    अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 28.05.2013 को करीब 11:30 बजे वह अपनी स्कूटर MP-09 Y-6880 से लालबाग जा रहा था कि जैसे ही वह रूपराम नगर के टर्निंग पर पहुँचा तो सामने से मोटर साइकिल नंबर MP-09 MQ-1720 का चालक अपनी मोटर साइकिल को काफी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे सामने से टक्कर मार दी, जिससे यह स्कूटर सहित नीचे गिर गया। मोटर साइकिल का चालक अपनी मोटर साइकिल लेकर भाग गया गिरने से उसके दाहिने पैर व मुँह के अंदर चोट लगी, जिससे उसके तीन दाँत टूट गये, उसके स्कूटर के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विवेचना के दौरान मोटर साइकिल नंबर MP-09 MQ-1720 के चालक आरोपी गोतम को गिरफ्तार किया जाकर एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्‍त आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का अपराध पूर्ण सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्‍त सजा सुनाई गई।

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