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केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूर अवैध मादक पदार्थ पोस्त भूसा जप्त

महावीर अग्रवाल

 मन्दसौर ९ जुलाई ;अभी तक;  मादक पदार्थ विरोधी अभियान के क्रम में, विशेष सूचना के आधार पर, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), नीमच-I के अधिकारियों ने दिनांक 08.07.2024 को कुचेरा बाईपास-तेलीनाडा रोड, तहसील-मुंडवा, जिला-नागौर (राजस्थान) के पास विज्ञापन के उद्देश्य से उपयोग किये जा रहे अशोक लीलैंड मिनी ट्रक को रोका तथा उसमें से 2026.790 किलोग्राम वजन के 103 प्लास्टिक बैग पोस्ता भूसा (डोडा चूरा) जब्त किये।

नारकोटिक्स विभाग ने यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि विशेष सूचना प्राप्त होने के पश्चात कि राजस्थान के पंजीकरण संख्या वाला एक अशोक लीलैंड मिनी ट्रक नागौर क्षेत्र की ओर भारी मात्रा में पोस्ता भूसा (डोडा चूरा) लेकर जा रहा है, सीबीएन नीमच के अधिकारियों की टीम गठित की गई तथा दिनांक 07.07.2024 को रवाना की गई।  संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और सीबीएन अधिकारियों द्वारा वाहन की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद, ट्रक को कुचेरा बाईपास के पास रुकने का इशारा किया गया। लेकिन चालक ने नहीं रोका और अंदर की सड़क पर चला गया और ट्रक की गति बढ़ाकर भागने की कोशिश की। 2-3 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा करने के बाद, सीबीएन अधिकारियों ने ट्रक पर गोलियां चलाईं, जिससे दो टायर फट गए और बाद में इसे कुचेरा बाईपास-तेलीनाडा रोड, तहसील-मुंडवा, जिला-नागौर (राजस्थान) के पास रोक लिया गया। अवरोधन प्रक्रिया के दौरान, ट्रक के चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सीबीएन अधिकारियों ने व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। चूंकि सुरक्षा कारणों से मौके पर ट्रक की तलाशी लेना संभव नहीं था, इसलिए इसे सीबीएन कार्यालय लाया गया। ट्रक की गहन तलाशी ली गई और कुल 103 प्लास्टिक बैग पोस्ता भूसा का वजन 2026.790 किलोग्राम बरामद किया गया। पोस्ता भूसा विज्ञापन कम्पार्टमेंट (बॉक्स) के नीचे बनाई गई एक विशेष गुहा में छुपाया गया था।  कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद पोस्त स्ट्रॉ को ट्रक सहित जब्त कर लिया गया है और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है।

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