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विक्रेता एवं शाखा प्रबंधक को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर नोटिस जारी

दीपक शर्मा

पन्ना ११ अगस्त ;अभी तक ;  कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर जवाहर सहकारी विपणन समिति मर्यादित देवेन्द्रनगर शाखा पन्ना अंतर्गत पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक 02 एवं 04 में संचालित एवं वार्ड क्रमांक 03 की संलग्न उचित मूल्य दुकान के तत्कालीन विक्रेता एवं शाखा प्रबंधक महेन्द्र कुमार मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

गत दिवस स्थानीय रहवासियों द्वारा राशन वितरण में लापरवाही की शिकायत की गई थी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर राशन वितरण में अनियमितता की जांच के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पन्ना को जांच के लिए अधिकृत किया गया। जांच अधिकारी ने सात अगस्त को प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि महेन्द्र कुमार मिश्रा उचित मूल्य दुकान एवं शाखा में विक्रेता व शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। जांच तिथि 30 जुलाई को उचित मूल्य दुकान में नियमानुसार स्टॉक सूची बोर्ड में स्टॉक दर्ज नहीं किया गया था और न ही निगरानी समिति की सूची या बोर्ड प्रदर्शित किया गया।

संलग्न वार्ड नंबर 03 की दुकान में भौतिक सत्यापन के दौरान 25 किलोग्राम वजन की एक बोरी गेहूं, 40 किलोग्राम वजन की एक बोरी चावल, 23 बोरी पैकबंद 14 किलोग्राम लूज नमक कुल वजन 589 किलोग्राम तथा शक्कर एक बोरी वजन 30 किलोग्राम भण्डारित पाया गया। जांच के दौरान विक्रेता द्वारा स्टॉक पंजी व वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं की गई। जिस पर दुकान के भौतिक सत्यापन में पाए गए खाद्यान्न का मिलान ऑनलाइन स्टॉक रिपोर्ट एवं पीओएस मशीन की स्टॉक रिपोर्ट से किया गया, जिसके तहत पीडीएस गेहूं 10 हजार 985 किलोग्राम के विरूद्ध मात्र 25 किलोग्राम, चावल 11 हजार 683 किलोग्राम के विरूद्ध मात्र 40 किलोग्राम, शक्कर 51 किलोग्राम के विरूद्ध 30 किलोग्राम का स्टॉक मिला और नमक 589 किलोग्राम के विरूद्ध संपूर्ण स्टॉक पाया गया। वार्ड क्रमांक 03 की दुकान में 473 परिवार एवं 1843 सदस्य संलग्न हैं। विक्रेता द्वारा 22 परिवारों की मोबाइल सीडिंग एवं 552 सदस्यों की ई-केवायसी भी नहीं कराई गई है।

जांच में यह प्रमाणित पाया गया कि नियमित रूप से दुकान खोलकर कुछ पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार समय पर खाद्यान्न सामग्री का वितरण नहीं किया गया है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 02 एवं 04 के 449 परिवारों एवं 2022 सदस्यों के राशन वितरण में भी अनियमितता की जांच की गई। इस दौरान भौतिक सत्यापन में गेहूं एवं चावल का कोई भी स्टॉक भण्डारित नहीं पाया गया, जबकि नमक 28 बोरी पैकबंद 3 किलोग्राम लूज कुल वजन 703 किलोग्राम एवं शक्कर एक बोरी वजन 42 किलोग्राम उक्त दुकान में जांच के समय भण्डारित मिला। स्टॉक व वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं करने पर ऑनलाइन एवं पीओएस मशीन की स्टॉक रिपोर्ट से भौतिक सत्यापन करने पर 12 हजार 69 किलोग्राम गेहूं एवं 7 हजार 980 किलोग्राम चावल के विरूद्ध एक भी स्टॉक नहीं पाया गया। 89 किलोग्राम शक्कर के विरूद्ध 42 किलोग्राम शक्कर का स्टॉक मिला। 703 किलोग्राम नमक का संपूर्ण स्टॉक पाया गया। दुकान में मिली अनियमितताओं से म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश एवं नियमों का उल्लंघन परिलक्षित होने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होने के कारण विक्रेता को दो पृथक-पृथक नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है। इसके माध्यम से पूछा गया है कि पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक 02 एवं 04 में संलग्न वार्ड क्रमांक 03 के पात्र हितग्राहियों को तत्काल दुकान से क्यों न हटा दिया जाए और उचित मूल्य दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी जाए। इसके अलावा उचित मूल्य दुकान की जमा प्रतिभूति राशि तत्काल शासन हित में राजसात करने, अपयोजित खाद्यान्न सामग्री की कुल इकनॉमिक कास्ट 15 लाख 21 हजार 502 रूपए भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करने, दुकान को जारी प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त करने, पुलिस अभियोजन की कार्यवाही प्रस्तावित करने एवं अन्य युक्तियुक्त कार्यवाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण चाहा गया है। आंगे देखना है संबंधित के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। या अन्य खाद्यान दुकानो एवं समितियों में हुए घोटालो की जाचं जिस प्रकार ठंडे बस्ते मे पड़ी हुई है यह भी उसी तरह दफन हो जायेगी।

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