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नामली थाना के एसआई और उसके एजेंट के खिलाफ रिश्वतखोरी का प्रकरण दर्ज

अरुण त्रिपाठी

रतलाम,13 नवंबर ;अभी तक ;   जिले के नामली थाना में पदस्थ एसआई रायसिंह रावत के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार रात रिश्वतखोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया। उसने ग्राम सिखेडी के एक युवक से रास्ता खुलवाने के एवज में 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन रिश्वत लेने के लिए खुद नहीं गया और अपने एजेंट को भेजा। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने एजेंट को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों पकडा। बाद में एसआई से फोन पर उसकी बात कराई और दोनो के खिलाफ मामला दर्ज किया।

लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि सिखेड़ी निवासी धारासिंह पिता शंभूलाल ने लोकायुक्त एसपी को शिकायत कर बताया था कि नामली थाने में पदस्थ एसआई रायसिंह रावत ने विवादित रास्ते को खुलवाने के बदले 15 हजार रुपए की मांग की हैं। इस शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त दल योजना बनाकर रतलाम के मेडिकल कॉलेज के बाहर पहुंचा था। रिश्वत के रुपए लेने के लिए एसआई को सूचना की गई, तो वह नहीं आया और उसने एक अन्य व्यक्ति दिलीप प्रजापति को भेज दिया। उसे धारासिंह द्वारा रुपए देते ही पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिलीप प्रजापति को गिरफ्तार करने के बाद एसआई को फोन लगवाया गया, तो उसने  कहा कि रुपए तू रख ले, कल आकर लूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग कर पुलिस ने एसआई को भी आरोपी बनाया है। एसआई रायसिंह रावत एवं दिलीप प्रजापति दोनो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संसोधन 2018) की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

लोकायुक्त दल में लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान व राजेश पाठक के साथ हितेश लालावत, विशाल रेशमिया, उमेश और लोकेश सहित 10 सदस्य शामिल रहे। एसआई के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने पर रतलाम एसपी अमित कुमार ने कहा कि लोकायुक्त कार्रवाई का प्रतिवेदन मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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