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नगर के बहु चर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपी नईम खान को दोहरा आजीवन कारावास

मयंक शर्मा
खंडवा  १८ अप्रैल ;अभी तक; नगर के बहु चर्चित दोहरे हत्याकांड में सोमवार को  जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन ने आरोपी नईम खान पिता रसीद खान (34) निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी को दोषसिद्ध पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास व एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय ने फैसला सोमवार को सुनाया है। अपनी पत्नी व सास की हत्या में ें आरोपी नईमखान  दोहरे आजीवन कारावास व एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रशेखर हुक्मलवार ने की।

अभियोजन मीडिया प्रभारी मो. जाहिद खान ने बताया कि, थाना मोघटरोड पर प्रत्यक्षदर्शी दीपक गौतम ने 8 जुलाई 2020 को अभियुक्त नईम खान के नामजद एफआईआर कराई थी। बताया था कि वह जयनगर मदरसा के पास अनवर मंसूरी के मकान में किराये से रहता हैं। इसी मकान के तल मंजिल पर अंजुम पति नईम खान एवं उसकी मां मेहरून बी भी किराये से रहती है। जिनके यहां अंजुम का पति नईम कभी-कभी आता जाता था। 7 जुलाई 2020 को रात करीब 10.30 बजे वह अपने पिता श्यामलाल, मां सुनिता के साथ घर पर था, तब नीचे अंजुम और मेहरून बी के घर से बचाओ-बचाओ चिल्लाने की आवाज आई, इस पर वह और उसके पिता नीचे आये। मोहल्ले के गुरमीत भाटिया, रिजवान पत्रकार आदि ने देखा  कि अंजुम के घर में बिजली की लाईट जल रही थी, जिसके उजाले में दरवाजे से झांककर देखा तो नईम खान ने उसकी पत्नी अंजुम के गले पर छुरे से मारा। उसकी सास मेहरून बी बीच-बचाव करने आयी तो उसके गले पर भी नईम खान ने छुरे से मार दिया। जिससे दोनों वही फर्श पर गिर गई। उन्होंने आवाज दी तो कोई जवाब नहीं दिया।

                         रिजवान पत्रकार ने 100 डायल पर फोन लगाकर पुलिस को मौके पर बुलाया। तब तक नईम खान घर से निकलकर भाग गया। पुलिस के आने के बाद उन्होनें देखा अंजुम बी और मेहरून बी दोनों के गले पर चोट होकर खून से लथपथ मर्री  पड़ी थी। नईम खान ने अंजुम बी और मेहरून बी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी।पुलिस ने उत्तरोत्तर कार्रवाही कर आरोपी नईम   केखिलाफ  अभियोगपत्र  न्यायालय मे पेया किया था।

 

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