प्रदेश
ट्रेनर द्वारा नाबालिग से गलत हरकत करने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ११ मई ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्त व, ने बताया कि दिनांक 09.05.2023 को न्यायालय – पंद्रहवें अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सोा एक्ट), इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना राजेन्द्र नगर, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 2183/2018, अपराध क्रमांक 528/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त विरेन्द्र पिता भारत सिंह भदौरिया, उम्र 50 वर्ष, व्यावसाय स्पोर्ट्स क्लब संचालक निवासी 53 नेमा नगर थाना राजेन्द्र0 नगर, इंदौर को धारा 9/10 पॉक्सो एक्टी में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 354, 354(ए)(i) भा.दं.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 04/09/2018 को पीडि़ता ने अपनी माता के साथ पुलिस थाना राजेन्द्रा नगर में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वह 4 महीने से ताई क्वांडो विनर विक्ट्री मार्शल आर्ट क्लब केशरबाग रोड पर जाती थी। प्रेक्टिस के दौरान उसके दाहिने पैर (जांघ) पर गांठ पड़ गई थी तो उसे जून माह में शाम 06:00 बजे उसके सर वीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने बुलाया और केशरबाग रोड पर उसे अपने घर ले गए व कहा कि उसे यह गांठ ठीक करना आती है तथा उसे लेटने का बोलकर बर्फ लेकर आए और उसकी जांघ पर घिसने लगे। उसके बाद उन्होंने ऊपर से उसके गुप्त जगह पर हाथ लगाया तथा कम से कम पांच मिनट हाथ लगाने के बाद बोलने लगा कि किसी को बोलना नहीं, उसकी बहुत पहचान है, कोई उसकी बात सुनेगा नहीं। इस डर से उसने जून माह में हुई यह बात किसी को नहीं बताई। दो दिन पहले दिनांक 02/09/2018 को उसे अपनी मां एवं दीदी को बताई। अभियुक्तन ने उसे मारने की धमकी दी थी। पीडि़ता की इस रिपोर्ट के आधार पर थाना राजेन्द्र नगर में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।