प्रदेश
कलेक्टर श्री यादव ने एक आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
महावीर अग्रवाल
मंदसौर 23 जून ;अभी तक; कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक आदतन अपराधी फारुख उर्फ नड्डा पिता एहमद मथारिया निवासी मुल्तानपुरा थाना वायड़ी नगर जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।