प्रदेश

31 विभागों के 5114 की नियुक्तियां रहेगी अंतिम आदेष के अधीन,  हाईकोर्ट ने जारी किये निर्देष

सिद्धार्थ पांडेय
 जबलपुर १४ जुलाई ;अभी तक;  मप्र हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि सरकार के 31 विभागों में विभिन्न पदों के लिए होने वाली 5114 पदों की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अवनींद्र सिंह की युगलपीठ ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की है।
                              सागर निवासी आकांक्षा ठाकुर व रोहित लोधी, टीकमगढ़ निवासी नरेश कुमार कुर्मी और छतरपुर निवासी रोहित साहू की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि मप्र शासन ने 31 विभागों के लिए उपयंत्री, मानचित्रकार व समयपाल सहित कुल 5114 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापित जारी किये थे। विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता 12 वीं व पालिटेक्निक डिप्लोमा निर्धारित की गई। याचिकाकर्ताओं सहित लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन करके परीक्षा दी। महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर 23 विभागों ने ओबीसी के 13 प्रतिशत पदों को होल्ड करके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने 30 जून 2023 को भोपाल में बड़ा आयोजन करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
                         याचिका में कहा गया कि वह ओबीसी वर्ग के है। उनके अंक अनारक्षित वर्ग के कट आफ अंकों से अधिक थे। ओबीसी वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से भी उनके 10 अंक से अधिक हैं। इसके बावजूद उन्हें उपयंत्री पद पर नियुक्ति नहीं दी गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों से जवाब तलब किया है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

 


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