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अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर ३ मई ;अभी तक;  जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 02.05.2023 को माननीय न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), इन्दौर (मध्य– प्रदेश), ने थाना विजय नगर, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 2056/2018, अपराध क्रमांक 129/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त  योगेश, उम्र 32 वर्ष, निवासी इन्दौरर, को धारा 376(2)(आई) भा.दं.वि. व धारा 5(एल)(जे)/6 पॉक्सो एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 366 भा.दं.वि. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर तथा श्रीमती अमिता जायसवाल, एडीपीओ द्वारा की गई।
नोट :-न्यायालय द्वारा पीडि़ता को 80,000/- रुपये पीडि़त प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।
                                      घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 23-02-2018 को बालिका की माता ने पुलिस थाना विजय नगर, इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सभाग्रह में झाड़ू-पोछे का काम करती है। दिनांक 22-02-2018 को उसकी लड़की/बालिका, उम्र 16 वर्ष घर पर अकेली होने से वह उसे अपने साथ काम पर ले गई थी, जहां शाम 05 बजे के करीब वह सभाग्रह में पीछे सफाई करने के लिये गई थी। इसी बीच उसकी लड़की/बालिका को कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उसने लड़की/बालिका की तलाश आसपास रिश्तेदारों में की, किन्तु कोई पता नहीं चला। उसे योगेश मकवाना नाम के लड़के पर शक है। बालिका की माता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना विजय नगर, इंदौर में गुमशुदगी क्रमांक 0015/ 2018 दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना दौरान पीडि़ता को दस्तयाब किया गया, एवं कथन लिये गए एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 376 (2)(एन), 376(2)(आई), 366, 368, 323 भा.दं.सं. व धारा 5(j)(ii)/6 पॉक्सो  एक्ट, 5(एल)/6 के अंतर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से अभियुक्त  को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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