हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

मयंक शर्मा

खंडवा,6 फरवरी , अभीतक

सिब्बू उर्फ शिवम पिता मोहन कण्डेरा, उम्र-25 वर्ष निवासी, विनोबा मार्ग बडवाह जिला खरगोन, 2. पुष्पेंद्र पिता घनश्याम, उम्र 26 वर्ष, निवासी दशहरा मैदान बड़वाह, 3. ऋषभ पिता आभा उर्फ नर्मदाशकर, उम्र-20 वर्ष निवासी विनोबा मार्ग बड़वाह जिला खरगोन 4. दीपक तंवर पिता गोपाल तंवर, उम्र-22 वर्ष, निवासी गणगौर घाट बड़वाह जिला खरगोन 5. रोहित पिता राजेन्द्र, उम्र-19 साल निवासी, विनोबा मार्ग बड़वाह जिला खरगोन 6. राहुल परमार पिता रमेश परमार, उम्र 25 वर्ष निवासी बड़वाह जिला खरगोन 7. शुभम सेन पिता सुरेश सेन उम्र 22 वर्ष निवासी गणगौर घाट बडवाह जिला खरगोन 8. ओमप्रकाश प्रजापति पिता दुलीचंद प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी विनोबा मार्ग बडवाह जिला खरगोन 9. अर्जुन पिता केदार उम्र 19 वर्ष निवासी नर्मदा भवन बडवाह जिला खरगोन को धारा 302 सह पठित  धारा 149  आजीवन कारावास एवं 2000-2000₹अर्थदंड तथा धारा 147भाद स.मे दो -दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000₹अर्थदंड धारा 201भाद स.मे दो -दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000₹से दण्डित किया ।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अधिकारी श्री विनोद कुमार पटेल द्वारा की गई। 10 जिला लोक अभियोजन सहा०
अभियोजन मीडिया सेल प्रगारी श्री हरिप्रसाद बांके द्वारा बताया गया कि. फरियादी देवेशसिंह निवासी थाना मांधाता को सूचित किया कि, वह दिनांक 17.09.2019 को बड़वाह मोटक्का के बीच बने एक्वाडक्ट पुल पर सुबह घुमने के लिए गया था वहा सिमेन्ट की पाल पर व आसपास खून पड़ा हुआ दिखा तो नहर के अंदर झांक कर देखा तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी दिखाई दी पुलिस के आने पर शव को बाहर निकाला उप सरपंच मोहन प्रजापत ने शव देखकर मृतक राहुल उर्फ दगडू पिता भवानीलाल गुर्जर निवासी दशहरा मैदान बड़वाह जिला खरगोन का होना बताया शव के पास से एक चाकू, चिलम व गाडी की चाबी भी मिली।
पुलिस ने धारा 302,201 भादवि का प्रकरण अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया। मृतक के घर वालों के बताने पर की फुल दिनांक 16.09.2019 को मृतक का साक्षी विक्की उर्फ विकास उसे उसके घर से ले गया था विक्की उर्फ विकम से पुछताछ करने पर उसके द्वारा मृतक राहुल की राजू बाउंसर हत्याकांड में गवाही देने के कारण आरोपी दीपक तंवर, शुभम सेन, सिब्बू उर्फ शिवम से दुश्मनी थी जिसके कारण इन लोगों ने आरोपी ऋषभ, पुष्पेन्द्र, रोहित दरबार, व अर्जुन के साथ मिलकर उसको व मृतक राहुल उर्फ दम्डू राहुल, ओमप्रकाश को जवरेश्वर मंदिर मोटक्का से अलग-अलग मोटर सायकिलों पर बैठा कर एक्वाडक्टर नहर के पास लाये और मृतक राहुल च उसके साथ आरोपीगण ने मारपीट की आरोपीगण ने चाकू से मृतक राहुल उर्फ दगडू के मार डाला और आरोपीगण वहा से भाग गये। पुलिस द्वारा सक्ष्यिों के कथनों के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में धारा 302, 201 भादवि का पंजीबद्ध कर पेश किया।