प्रदेश
अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १३ मई ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तकव, ने बताया कि दिनांक 13.05.2023 को माननीय न्याशयालय – तेरहवें अपर सत्र न्याडयाधीश एवं विशेष न्या याधीश (पॉक्सोञ एक्ट.), इन्दौयर (मध्य– प्रदेश), ने थाना बाणगंगा, जिला इन्दौशर के प्रकरण क्रमांक 2199/19, अपराध क्रमांक 1272/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्ते राजेश पिता गंगाराम भाटिया उम्र 24 वर्ष निवासी- रस्सी0 मैदान जैन फैक्ट्री के सामने दीपमाला के पीछे इंदौर को धारा 366क भादसं में 07 वर्ष का कठोर कारावास, 376(2)(एन) भादसं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्डन से दंडित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर, एवं श्रीमती अमिता जायसवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। बालिका को 50000/- रूपये प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा न्याअयालय द्वारा की गई। प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है दिनांक 16/1/2018 को बालिका के पिता ने पुलिस थाना बाणगंगा जिला इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इंदौर में रहता है तथा प्ला स्टिक कंपनी में मशीन चलाता है। दिनांक 15/11/2018 की बात है कि वह कम्पहनी में काम करने बरदरी चला गया था उसकी माता ने समय 12:45 बजे फोन लगाकर बताया कि पीडि़त बालिका घर पर नहीं है, बिना बताए कहीं चली गई है, कोई अज्ञात वयक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। उसको आसपास तलाश किया व रिश्तेादारी में भी तलाश किया नहीं मिली इसके पश्चाित बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बाणगंगा जिला इंदौर में गुमशुदगी दर्ज की थी। संपूर्ण विवेचना पश्चाात अभियोग पत्र न्या यालय में प्रस्तुणत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्तप दण्डव से दण्डित किया गया।