प्रदेश

अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य  कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर १० जनवरी ;अभी तक;  जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 09.01.2024 को माननीय न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्याययाधीश, (पॉक्सो  एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, ने थाना राजेंद्र नगर, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 589/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी असलम उर्फ गोलु , उम्र 23 वर्ष, निवासी जिला इंदौर को धारा 3 (2) (v) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व धारा 376 (3) भा.दं.सं. एवं 5(एल) /6 पॉक्सो एक्ट में 20  वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366 भा.दं.वि. मे 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 05 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मे 5 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 55000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
नोट :- न्यायालय द्वारा पीडि़त बालिका को 50,000/- रुपये राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।
                                   अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 14-07-2021 के दोपहर 02 बजे बालिका अपनी मम्मी को दुकान से सामान लेने जाने का बोलकर गई थी, जो वापस घर नहीं आई । उन्होने बालिका को उसकी सहेलियों, आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। उसकी लडकी का मोबाईल स्वीच ऑफ आ रहा है। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी बालिका को बहला फुसलाकर ले गया है। जिस पर से पुलिस थाना राजेन्द्र नगर, इंदौर में अपराध क्रमांक 589/2021. अन्तर्गत धारा 363 भादंसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।  विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब कर उसके कथन लिये गये जिसमे बालिका ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर ले गया और होटल मे ले जाकर उसके मना करने के बावजूद भी उसके साथ दुष्कृित्य् किया और उसके बाद उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और उसे मुसलमान बनाना चाहता है। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया। बालिका व अन्या साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफतार किया गया एवं विवेचना दौरान ही धारा 366, 376 (2) (एन), 376(3) भा.दं स. धारा 5(एल)/6 पॉक्सोट एक्टव एवं  धारा 3(1)(w) (ii) 3 (2) (V) अजा/अजजा (अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Related Articles

Back to top button