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अवैध रूप से गांजा की खेती करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

दीपक शर्मा

पन्ना ७ नवंबर ;अभी तक ;  अवैध रूप से गांजा की खेती कर विक्रय करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं चालीस हजार रूपये का जुर्माना माननीय इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय ने फैसला सुनाया है, .

जानकारी के अनुसार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 25.09.2020 को चैकी प्रभारी खोरा थाना धरमपुर उपनिरीक्षक आर.आर. प्रजापति ने इस आशय की देहाती नालसी लेख किया कि ग्राम काजीपुर में रामसनेही लोध अपने घर के पीछे बाउन्ड्री के अंदर बेचने के उद्देश्य से अवैध गांजे के पौधा उगाये है, मुखबिर की सूचना का पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट दर्ज की गई। हमराही पुलिस बल मय विवेचना किट एवं तराजू के प्राइवेट वाहन जीप से मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु काजीपुर रवाना हुआ, जो ग्राम काजीपुर पहुंचकर संदेही को पकड़कर नाम पता पूछा जिसने अपना नाम रामसनेही लोध पिता सुखलाल लोध निवासी काजीपुर बताया, तत्पश्चात् संदेही रामसनेही लोध को गवाहों के समक्ष घर के पीछे बाउण्ड्री की तलाशी लेने बाबत् सहमति के सम्बंध में पूछताछ किया, जो संदेही रामसनेही द्वारा उसके द्वारा ही तलाशी लेने हेतु सहमति जताई,, संदेही रामसनेही के समक्ष उसके घर के पीछे बाउण्ड्री के अंदर की तलाशी ली गई, संदेही रामसनेही की बाउण्ड्री के अंदर गांजे के हरे पौधे लगे पाये गये, संदेही रामसनेही के घर के पीछे बाउण्ड्री के अंदर गांजे के पौधे लगे रहने का पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी रामसनेही के घर से गांजा बरामद किया गया। उक्त मामले के आरोपी के खिलाफ अपराध एनडीपीसी एक्ट के तहत 8/20 एन.डी.पी.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। उक्त मामले में माननीय इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपी को पांच साल की सा तथा चालीस हजार जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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