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अवैध रूप से परिवहन कर पशुओं को क्रुरतापूर्वर ले जाकर वध करने की मंशा रखने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
सीहोर ३० जून ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री जितेन्द्र सिंह परमार, तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा आरोपी कैलाश पिता छतरसिंह, आयु-33 वर्ष, निवासी-ग्राम रामगढ, थाना एवं तह.इछावर,जिला सीहोर, आरोपी- इकबाल पिता छोटे खां आयु- 40 वष, निवासी- आशोका गार्डन, भोपाल, आरोपी- संतोष पिता सनमान, आयु- 30 वर्ष, निवासी- मण्डी्दीप जिला रायसेन को माननीय न्याययालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपिगणों को म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, सहपठित धारा 9 में 01 वर्ष का सश्रम एवं 5000, अर्थदण्ड एवं म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा6, सहपठित धारा 9 में 01 वर्ष का सश्रम एवं 5000, अर्थदण्ड. एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (क), (घ),(ड) एवं (च) में 50/- के अर्थदण्डध से दंडित किया गया।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि-दिनांक 06/06/2017 को सहायक उपनिरीक्षक जुबान सिंह भूरिया आरक्षी केन्द्र इछावर को मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ब्रिजिसनगर में एक ट्रक कमांक एम.पी 04 जीए. 2842 में ठूस ठूस कर क्रुरता पूर्वक पैर व मुंह बांध कर अवैध रूप से परिवहन कर वध करने हेतु ले जा रहे जिसमे 21 बैल एवं 01 गाय मय ट्रक को जप्तकर अभियुक्त संतोष पिता सनमान जाति थाकड आयु 24 वर्ष, निवासी मण्डीदीप जिला रायसेन, मांगीलाल पिता सुरसिंह भील. आयु 55 वर्ष खुमान पिता बुसा भील आयु 60 वर्ष कैलाश पिता छतरसिंह भील आयु 28 वर्ष निवासीगण रामगढ थाना बिलकिसगंज, इकबाल पिता छोटे खां आयु 32 वर्ष, निवासी अशोक गार्डन भोपाल को गिरफतार किया गया जप्तशुदा मवेशी गोपाल ग्राम आमाझिर थाना मंडी जिला सीहोर में सुरक्षा व देखरेख हेतु रखवाई गई व मवेशियों को बांधने की रस्सी समक्ष पंचान विधिवत जप्त की गई। धारा 4 / 9, 11 म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 कायम कर विवेचना की गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 04 जीए. 2842. 21 बैल. 01 गाय एवं रस्सी जप्त किया गया था। एवं 21 बैल व 01 गाय को श्री गोपाल गौशाला आमाझिर में रखा गया था जिसे न्यायालय के आदेशआनुसार खुमानसिंह एवं मांगीलाल के सुपुर्द किया गया । प्रकरण में संपूर्ण विवेचना कर की विवेचना उपरांत न्यानयालय के समक्ष प्रस्तुुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।