कच्ची हाथ भट्टी की शराब रखने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर २ अप्रैल ;अभी तक;   माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमान एस0एस0 जमरा साहब द्वारा आरोपी भारत पिता नारायण उम्र 50 साल जाति बावरी नि0ग्रा0 चंगेरी जिला मंदसौर को अवैध शराब रखने के अपराध में दोषी पाते हुये 3 वर्ष के कठोर कारावास और 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
                                          अभियोजन सहा0 मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 12.10.2012 को थाना मल्हारगढ पर पदस्थ एएसआई राजकिषोर को देहात गस्त के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम चंगेरी का भारत पिता नारायण चंगेरी फंटे पर दो बडी केन में कच्ची हाथ भट्टी की शराब लेकर खडा है उक्त सूचना पर से एएसआई राजकिषोर मिश्रा हमराह फोर्स के साथ चंगेरी फंटे पर पंहुचे जहां पर देखा एक व्यक्ति दो बडी जरी केन लेकर बैठा हुआ था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पकडकर उसका नाम पता पूछते उसने भारत पिता नारायण नि0 चंगेरी का होना बताया उक्त दोनों केनों को चेक करते उसमें देसी हाथ भट्टी शराब कुल 55 लीटर भरी होना पाई गई उक्त शराब अपने कब्जे में रखने के संबंध में लाईसेंस का पूछते भारत द्वारा नही होना बताया। आरोपी भारत से उक्त शराब जब्त कर उसे गिरफतार किया बाद मौके की कार्यवाही कर थाने में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया द्वारा किया गया।