कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित चार को एक साल की सजा

संतोष मालवीय
भोपाल एक जुलाई ;अभी तक;  विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विधान माहेश्वरी (एमपी एमएलए) की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेन्द मरमट, राजगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष चन्दर सोंधिया,और पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा के साथ दस दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
                                        अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित उपरोक्त आरोपियों के साथ करीब सत्रह लोग राजगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे।कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित सभी लोग कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने पथराव शुरू कर दिया था जो घटना बलवा में तब्दील हो गई थी। इस दौरान दिग्विजय सिंह को भी चोटे आयी थी। जिसके चलते राजगढ़ पुलिस ने सत्रह लोगो के खिलाफ भादस की धारा 148, 294, 353, 332/149, 323/149, 506(2), 336, 427 सहित अन्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के गिरफ्तार किया था जहाँ उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। पुलिस ने विवेचना बाद चालान भोपाल के एमपीएमएलए की अदालत में पेश किया था। प्रकरण में आई साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उपरोक्त आरोपियों उक्त सजा के साथ जुर्माना से दण्डित किया है। वही सजा के दौरान अन्य दो आरोपी अनुपस्थित रहे।