प्रदेश

कार्य में लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलंबित

मयंक शर्मा

खण्डवा ३०  दिसम्बर ;अभी तक;  खण्डवा शहर में 27 दिसम्बर को रात्रि 8 बजे के लगभग घासपुरा मोहल्ला मानसिंग मिल चैराहे के पास (पंधाना) रोड स्थित राजेश उर्फ राजा पंवार पिता बंसत पंवार के घर में अवैध रूप से रिफिलिंग एवं विक्रय करने हेतु रखे गए एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों में विस्फोट हो जाने के कारण आगजनी की घटना घटित हुई, जिसके कारण जानमाल का नुकसान हुआ है।

इस घटना की प्रारंभिक जांच में श्री अमित चैहान, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खंडवा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन न करना एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत आयुक्त इंदौर संभाग श्री माल सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बुरहानपुर निर्धारित किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चैहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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