प्रदेश
किराएदारों की सूचना न देने पर 02 मकान मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही
आनंद ताम्रकार
बालाघाट १४ नवम्बर ;अभी तक ; पुलिस अधीक्षक श्री नगेंद्र सिंह द्वारा बालाघाट शहर मे बाहर से आकर किराएदार के रूप में रह रहे व्यक्तियों, मेले मँडई के आयोजन के लिए डेरे के व्यक्तियों आदि के वैरीफिकेशन के लिए समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है। जिसके परिपालन में एएसपी श्री विजय डाबर एवं अति पुलिस अधीक्षक श्री केएल बंजारे के मार्गदर्शन में लगातार चेकिंग जारी है।
नगर पुलिस अधीक्षक श्री अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री प्रकाश वास्कले, उनि अमित मिश्रा और राजस्व विभाग की और से अचल साहू तथा राहुल मवई पटवारियों की शहर के लिए बनी टीम ने बाहर से आकर रह रहे किराएदारों की चेकिंग की। बुधवार को की गई जांच के बाद 02 प्रकरणों मे मकान मालिकों द्वारा बिना थाने में सूचना दिए या बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमे एक ताजनगर बालाघाट निवासी मकान मालिक जावेद खान के दो मंजिल मकान मे दो माह से भदोही उ.प्र के निवासी किराएदार रहते पाए गये।
वहीं दूसरा वार्ड नबंर 08 निवासी मकान मालिक सतीश साहू द्वारा पिछले 10 माह से रह रहे जालौनकोच उ प्र के रह रहे किराएदार के विषय में जानकारी नहीं दी गई। दोनो ही प्रकरणो में अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गोपाल सोनी द्वारा धारा-163 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता अंतर्गत किराएदारों की सूचना न देने पर मकानमालिकों पर धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसी प्रकार जिले के ग्रामीण थानों में चल रहे मडई मेलों आदि के आयोजनों मे बाहर से व्यापार करने आए डेरों मे निवासरत्, तंबू लगाकर व्यापार करने वाले व्यक्तियों की लगातार चेकिंग कर वैरीफिकेशन आदि किया जा रहा है। बालाघाट पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किराए दारों के संबंध में सही जानकारी जैसे (नाम, पहचान, पता आदि) पुलिस को समय से दी जाए। ताकि किसी भी अपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सके।