खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने वाले विक्रेता पर मामला दर्ज
दीपक शर्मा
पन्ना १२ नवंबर ;अभी तक कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर प्रतिमाह की 4, 5 एवं 6 तारीख को अन्न उत्सव आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पूर्व में उचित मूल्य दुकान में नोडल अधिकारी की उपस्थिति में राशन वितरण तथा किसी भी अनियमितता पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी के लिए भी निर्देशित किया गया था। शाहनगर विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा राशन वितरण में अनियमितता व गंभीर लापरवाही की शिकायत पर संबंधित के विरूद्ध जांच उपरांत कार्यवाही की गई है।
विक्रेता आदित्य त्रिपाठी के विरूद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेघा चंदेल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में शाहनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक कृषि साख समिति रैगुवां द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान चौपरा के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण में लापरवाही के संबंध में पूर्व में भी कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्समय मौके पर पहुंचकर शिकायत की विधिवत जांच व पंचनामा कार्यवाही करते हुए संबंधित विक्रेता के खिलाफ पुलिस थाना शाहनगर मे आपराधिक मामला दर्ज कराया है।