प्रदेश

गेगरेप के दो आरोपियो मे प्रत्येक का 25 साल की सश्रम कैद

मयंक शर्मा

खंडवा २४ नवंबर ;अभी तक;  यहां अदालत ने एक फैसले में  नाबालिक से गैंगरेप केस में दो आरोपियों को 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया  हेै। इस मामले में मीसरा आरोपी नाबालिक होने से उसका केस बाल न्यायालय में वला लेकिन साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। नाबालिक 14 साल का रहा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्राची पटेल ने आरोपी द्वय शांतिलाल पिता मानसिंग (22) तथा बालचंद उर्फ जानू पिता लक्ष्मण (21) को कडी सज दी है।

द्वय आररेपी जिलेके मूदी थाना क्षंत्र के ग्राम छालपी सालीखेड़ा,के निवासी है। इन्होने घटना दिवस दिसंबर 2019 में नाबालिक को अपनी हवस का शिकार बनाया था जिसका फैसला , 4 साल बाद गुरूवार को हुआ। यह जानकारी अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार ने दी। त

उन्होने बताया कि नाबालिक सहित तीनों आरोपियो ने शोच से लौट रही 16 साल की युवती का अपहरण कर उसे खेत मेें बनी टापरी में ले गये और रात भर गैंग रेप करने के बाद अगले दिन सुबह मौका स्थल पर छोडकरर भाग गये। धर लौटी पीडिता ने अपने माता पिता का अप बीती बताई और रपट मंूदी थाना अंतर्गत बीड चैकी पर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को बंदी बनाकर तपतीस कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।

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