महावीर अग्रवाल
मन्दसौर १६ अक्टूबर ;अभी तक; पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम स्थित समिति कक्ष में 16 अक्टूबर, 2023 को जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।
सेमिनार में पश्चिम रेलवे मुख्यालय चर्चगेट के सतर्कता विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा पीआईडीपीआई संकल्प के बारे में जैसे पीआईडीपीआई क्या है?, पीआईडीपीआई की शिकायत कैसे दर्ज की जाती है? आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के बारे में मुख्यालय की सतर्कता टीम ने बताया कि पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है तथा इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। पीआईडीपीआई शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए और सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होनी चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ‘पीआईडीपीआई’ अंकित होना चाहिए। शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि बंद लिफाफे के अंदर लिखे पत्र में अंकित हाना चाहिए।
पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे यह सुनिश्चित करने के बारे में जारी दिशानिर्देशों से भी सेमिनार के दौरान बताया गया। इस प्रक्रिया को मुख्यालय के सतर्कता विभाग की टीम द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बताया गया।
सेमिनार के दौरान मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री अशफाक अहमद के अतिरिक्त सभी शाखाधिकारी, अन्य अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।