ट्रेनों में ज्‍वलनशील एवं विस्‍फोटक सामग्री लेकर यात्रा न करें 

महावीर अग्रवाल
 मन्दसौर । 17 नवम्‍बर, ;अभी तक;  मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम में ट्रेनों में विस्‍फोटक एवं ज्‍वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा के विरुद्ध चलाए गए अभियान एवं की गई कार्यवाई पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
       मंडल रेल प्रबंधक श्री रजनीश कुमार ने उपस्थित पत्रकारों को बताया कि सुखद एवं सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रीगण अपने साथ किसी भी प्रकार के ज्‍वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, स्‍टेाव माचिस, सिगरेट लाइटर, पटाखे इत्‍यादि लेकर न चलें, यह आपके साथ-साथ अन्‍य यात्रियों एवं रेल प्रशासन के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
श्री कुमार ने बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धरा 67, 164 एवं 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्‍वलनशील एवं विस्‍फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो सख्‍त जुर्माना या जेल या दोनो सजा का प्रावधान है।  अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का महत्‍व दें और ज्‍वलनशील सामग्री लेकर रेल यात्रा बिल्‍कुल न करें। इसके साथ ही साथ रेल स्‍टेशन परिसर, प्‍लेटफॉर्म एवं ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी या अन्‍य किसी भी प्रकार का धूम्रपान वर्जित है।
श्री कुमार ने बताया कि 01 नवम्‍बर, 2023 से 16 नवम्‍बर, 2023 तक के रतलाम मंडल पर चलाए गए इस अभियान में 6 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें रतलाम में 3, इंदौर में 2 एवं देवास में एक प्रकरण शामिल है। इस अभियान में लगभग 25 हजार रूपये के पटाखे जब्‍त किए गए हैं । इसके अतिरिक्‍त 17 नवम्‍बर, 2023 से 24 नवम्‍बर, 2023 तक वाणिज्‍य विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। रतलाम मंडल द्वारा पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्‍टम, पोर्टेबल स्‍पीकर एवं सोशल मीडिया के माध्‍यम से भी इस संबंध में यात्रियों के मध्‍य जागरुकता लाने का कार्य किया जा रहा है।
प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्‍ठ मंडल वाणिज्‍य प्रबंधक एवं वरिष्‍ठ मंडल सुरक्षा आयुक्‍त उपस्थित रहे।