प्रदेश
डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपी को हुआ 10 साल का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना
महावीर अग्रवाल
मंदसौर ५ मई ;अभीतक; । माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट प्रतिष्ठा अवस्थी सा0 मंदसौर द्वारा आरोपी नाहरू शाह पिता मंगूशाह फकीर 24 साल नि0ग्रा0 धारियाखेडी थाना वायडीनगर जिला मंदसौर को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/संचालनकर्ता एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 01.10.2019 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर पर पदस्थ उनि मो. रउफ खान को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी नाहरू शाह एक सफेद रंग की टाटा पिकअप में सब्जी के प्लास्टिक के कैरेट के नीचे लगभग 5-6 क्ंिवटल मादक पदार्थ डोडाचूरा बोरों मे भरकर कैरेट के बीच में छिपाकर तस्करी करने हेतु बाजखेडी से सीतामउ फाटक होता हुआ और शिवना पुलिया के पास से होते हुए फोरलेन रोड पर किसी तस्कर को देने जाने वाला है यदि तत्काल मौके पर पंहुचकर कार्यवाही की जावे तो सफलता मिल सकती है नही तो वह निकल सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पंहुचा जहां सीतामउ बाजखेडी फंटा की तरफ से उक्त टाटा पिकअप आती दिखी जिसे हमराही फोर्स की मदद से रोका उक्त पिकअप में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते तो उसने अपना नाम नाहरूशाह बताया था जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया और तलाशी लेने की बात कही। आरोपी के कब्जे वाली टाटा पिकअप की की तलाशी लेने पर टाटा पिकअप के पिछले हिस्से में 29 कार्बन के ब्लैक रंग के बोरों में डोडाचूरा भरा होना पाया गया था जिसमें सभी 29 बोरों में कुल 6 क्विंटल 9 किलोग्राम डोडाचूरा होना पाया गया। आरोपी का कृत्य धारा 8/15सी एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय होने से मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त कर थाने पर बापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।