डोडाचूरा तस्कर को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया
महावीर अग्रवाल
मंदसौर २६ अक्टूबर ;अभी तक ; माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी श्रवणसिंह पिता राघुसिंह सिसौदिया, आयु-31 वर्ष, निवासी- ढाबला महेश, थाना सुवासरा, जिला-मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि थाना सुवासरा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक एस.के. निनामा को दिनांक 12.09.2017 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ढाबला महेश का श्रवणसिंह सिसौदिया/गुर्जर अवैध रूप से मादक पदार्थ डोडाचूरा को एक सफेद रंग के बोरे में लेकर पैदल-पैदल ढाबला महेश से सुवासरा की तरफ आ रहा है, यदि तत्काल नाकाबंदी की जाए तो उसे मादक पदार्थ सहित पकड़ा जा सकता है, उक्त मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स के टीम को तत्काल सुवासरा – शामगढ रोड ग्राम ढाबला महेश यात्री प्रतीक्षालय के यहां नाकेबंदी की, कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति ढाबला महेश तरफ से अपने सिर पर सफेद रंग का बोरा लेकर पैदल-पैदल आ रहा है, जिसे रोककर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्रवणसिंह पिता राघुसिंह सिसौदिया, उम्र 21 वर्ष, निवासी- ढाबला महेश, जिला मंदसौर होना बताया । उक्त व्यक्ति के पास सफेद कटटे की तलाशी लेने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा होना पाया गया जिसमें अफीम जैसी गंध आ रही थी । उक्त डोडाचूरा का तौल करने पर कुल वजन 25 किलो होना पाया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना सुवासरा में अपराध क्रमांक 234/2017, धारा 8/18, 29 एन.डी.पी.एस. की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।