दहेज की मांग करने वालों को 6-6 माह का कठोर कारावास
महावीर अग्रवाल
मंदसौर ३१ मई ;अभी तक; माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान प्राची पांडेय साहब द्वारा आरोपीगण इमरान पिता बाबूखां चनेवाला 34साल, 02) शफीक पिता बाबूखां 38 साल 03) बाबूखां पिता गुलाम मोहम्मद 70 साल 04) मुजफफर उर्फ मुन्ना पिता बाबूखां 36साल 05) शमीम पति बाबूखां चनेवाला 64साल 06) नूरजहां पति शकीलखां चनेवाला 35 साल सभी निवासीगण पालीवाल बुक सेलर गली भुटटा बाजार जिला रतलाम को दहेज की मांग कर प्रताडित करने का दोषी पाते हुये 6-6 माह के कठोर कारावास और 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि फरियादिया शबनम का निकाह दि. 01.02.2015 को आरोपी इमरान से हुआ था निकाह के बाद से फरियादिया का पति इमरान खां, जेठ शकीलखां, देवर मुन्नखां, ससुर बाबूखां, सास शमीम, जेठानी नूरजहां खां द्वारा फरियादिया को दहेज के लिए ताने मारते थे कि तेरे बाप ने सम्मेलन मे निकाह कर दिया और दहेज भी नही देना पडा। तू जाकर अपने बाप के घर से 5 लाख रूप्ये लेकर आयेगी तो ही तुझे घर पर आने देंगे और फरियादिया को बच्चा नही होने पर भी ताने मारते थे और झगडा करते थे, पति इमरान ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद फरियादिया आरोपीगण से परेषान होकर मायके आ गयी थी और आरोपीगण के विरूद्ध दहेज की मांग और क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर मारपीट करने के संबंध में फरियदिया ने थाने पर आवेदन देकर रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफतार कर बाद संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।