नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर
दीपक शर्मा
पन्ना ४ अप्रैल ;अभी तक; सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.03.2019 को अभियोक्त्री के भाई ने थाना अमानगंज में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 01.03.2019 को उसकी बहन पेपर देने गई थी जो पेपर देकर शाम तक घर वापस नहीं आई। उसने आसपास गांव में तथा रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, लेकिन उसकी बहन का कोई पता नहीं चला है। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। अभियोक्त्री के भाई के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध कराये गये। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी राकेश रैकवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी – राकेश रैकवार को क्रमशः धारा- 363, 366ए भादसं एवं 5(एल)/6, 5(जे)(पप)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष एवं 20 वर्ष, 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपए, 500/- रूपए एवं 1000/-रूपए, 1000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।