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नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा ) पतंग स्ट्रिंग पर प्रतिबंध- कलेक्टर श्री यादव
महावीर अग्रवाल
मंदसौर 14 दिसम्बर ;अभी तक; कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी मकर संक्रांति पर्व के दौरान लोक हितो को दृष्टिगत रखते तथा कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) कांच के साथ लागू होता है, क्योंकि यह मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिये हानिकारक है, जिससे इसके निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा । सिंथेटिक सामग्री, मांझा के “विनिर्माण / (चायनीज मांझा) के ब्रिकी, भंडारण ( दुकानों में) खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित हैं और इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।