प्रदेश
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ५ जनवरी ;अभीतक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक 05.01.2024 को माननीय न्यायालय – विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) श्री मनोज कुमार तिवारी सा., इन्दौर ने थाना एरोड्रम, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 395/2017 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त गोविन्द उर्फ अंतिम नामदेव, उम्र 37 वर्ष निवासी 642 अशोकनगर जिला इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी के नेतृत्व में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया द्वारा की गई।
नोट – उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची मे रखा गया, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलु को बारिकी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में अभियोजन की ओर से 24 साक्षियों की साक्ष्य करवायी गई थी, अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी कि वह टेलरिंग का काम करता है, उसने अपने मकान 642 अशोकनगर जिला इंदौर की प्रथम मंजिल पर गोविन्द उर्फ अंतिम तथा उसकी पत्नी प्राची को तीन माह पूर्व किराये पर मकान दिया था। गोविन्द तथा उसकी पत्नी प्राची दोनों ऊपर मंजिल पर रहते है, गोविन्द एवं उसकी पत्नि के बीच अक्सर झगडा होता रहता था, जिनको समझाने के लिये प्राची की बडी बहन आती रहती थी। आज दिनांक 12.07.2017 के रात करीब 02.00 बजे की बात है, गोविन्द तथा उसकी पत्नी के बीच झगडे़ की आवाज जोर से आ रही थी, तभी गोविंद की पत्नी प्राची की आवाज जोर से आई तो फरियादी आनंद सोनी दौडकर ऊपर की मंजिल पर गया और खिड़की मे से झाककर देखा तो गोविन्द अपनी पत्नी प्राची के ऊपर बैठा था, तथा चाकू से प्राची के शरीर पर वार कर रहा था, प्राची नीचे पडी थी, तो वह जोर से चिल्लाया तो गोविन्द दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग गया। फिर उसने प्राची को देखा तो प्राची मरी हुई हालत में नीचे बिस्तर पर पड़ी थी, तथा खून निकल रहा था। फिर उसने अपने फूफाजी को फोन पर घटना बताई, उसके फूफाजी के आने पर वह उनके साथ थाने पर रिपोर्ट लिखवाने आया जहॉ आरोपी गोविंद के विरूद्ध अपराध क्रं 395/2017 धारा 302 भा.दं.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफतार कर चाकू को जप्त किया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।