प्रदेश

पत्नी  को फावड़ा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर ११ अप्रैल ;अभी तक;  जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि आज न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) क्रमांक-7  इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना बाणगंगा के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1694/2020, अपराध क्रमांक 415/2020 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दिनेश पिता बाबुलाल साहू , उम्र 38 वर्ष, निवासी – ग्राम विचपुरी थाना राहतगढ़ जिला सागर हाल न्यू  बजरंगपुरा इंदौर (मध्यप्रदेश) को धारा 302 भा.दं.‍सं. में आजीवन कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अविसारिका जैन द्वारा की गई।
                           घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2020 को फरियादी ने आरक्षी केन्द्र बाणगंगा इंदौर पर इस आशय की रिपोर्ट लेख करवाई कि वह टाईल्स का काम करता है। उक्त दिनांक को वह दुकान पर था, तभी उसके दोस्त अनुज ने फोन पर उसे सूचना दी कि जीजा दिनेश साहू ने उसकी बहन को फावड़े से सिर में मार दिया है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है तो उसने अपने भाई लोकेश को जीजा के घर भिजवाया और वह भी वहाँ पहुँचा जहाँ देखा कि उसकी दीदी द्रोपदी साहू अपने घर के सामने औंधी अवस्था में पड़ी थी, जिसके सिर में काफी चोट होकर खून निकला हुआ था, उसने वहाँ काम करने वाले मिस्त्री बैजनाथ एवं पड़ोसी सीताराम से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि मृतिका द्रोपदी को उसके पति ने प्लाट बेचने व बनवाने के विवाद पर उसके सिर में फावड़ा मारकर मार डाला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 415/2020 पर भा.दं.वि. की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर के न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से माननीय सत्र न्यायाधीश इंदौर को प्रकरण उपार्पित किया गया तथा अंततः प्रकरण अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जिस पर से अभियुक्त, को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Related Articles

Back to top button