प्रदेश
पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपियों को 3-3 माह का कठोर कारावास
महावीर अग्रवाल
मंदसौर २४ जून ;अभी तक; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान निकिता वार्ष्णेय सा0 द्वारा आरोपी याकूब लाला पिता बाबर लाला नि0 सुरजनी एवं रामचंद पिता भगवान बागरी नि0 मानपुरा को पुलिस अभिरक्षा से भागने के अपराध में दोषी पाते हुये 3-3 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि जिला पुलिस बल रतलाम में पदस्थ सउनि बनेसिंह आर 316 पिंजूसिंह व आर 1021 दिलीप की ड्यूटी मुल्जिम पेषी हेतु दिनांक 26.12.2016 को जिला जेल रतलाम में निरूद्ध याकूब लाला पिता बाबर लाला नि0 सुरजनी एवं रामचंद पिता भगवान बागरी नि0 मानपुरा की पेषी सीतामउ न्यायालय में करवाकर पेषी उपरांत हथकडी लगाकर बापस सीतामउ न्यायालय से विजय लक्ष्मी यात्री बस में बैठकर बिलात्री बस स्टैण्ड के पास पंहुचे जहां बस सवारी उतारने के लिये रूकी कि इतने में वारंटी याकूब लाला बोला कि मेरा जी घबरा रहा है मुझे बस से नीचे उतारकर उल्टी करवा दो नही तो बस में उल्टी हो जावेगी । इस पर हमराह आर. दिलीप और आर. पिंजूसिंह मय आर्म्स एमुनेषन के वारंटियों की सुरक्षा करते दोनों को बस के पिछले दरबाजे तक लेकर आये कि दोनों पुलिस को झटका देकर हथकडी सहित बस से कूदकर भागे जिनका हमराह आरक्षकों द्वारा पीछा किया व 100 डायल को सूचना दी व दोनों वारंटियों का करीब 200 से 300 मीटर तक तत्काल पीछा कर घेरा वंदी कर भरपूर प्रयास करके पकडा मौके पर आई 100 डायल के साथ दोनो वारंटियों को मय हथकडी के थाना अफजलपुर क्षेत्र की घटना होने से थाना अफजलपुर लेकर गये एएसआई बनेसिंह द्वारा पुलिस अभिरक्षा से भागने की रिपोर्ट दोनों आरोपीगण के विरूद्ध लेख कराई। थाना अफजलपुर पुलिस द्वारा प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया एवं बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।