प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या करने वाले प्रेमी और उसके साथी को आजीवन कारावास
खंडवा ८ दिसंबर ;अभी तक ; वर्ष 2020 पुलिस थाना पंथाना क्षेत्रांतर्गत नत्थुनाला पैन्कार को जंगल में एक महिला राधाबाई पति राधेश्याम उम्र 40 वर्ष की पत्थर से चैहरा कुचलकर हत्या करने वाले पूर्व प्रेमी कैलाश उर्फ रावण पिता कमलचद, आयु 40 वर्ष, निवासी धाम छौगावड़ा एवं उसके साथी संदीप पिता सोहनलाल, आयु-22 साल निवासी निवासी ग्राम खैगावना को यहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज मालवीय द्वारा धारा 302/34 भाददि में आजीवन कारावास एवं 2000-2000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रशेखर हुक्मलवार द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बाँकेे, द्वारा बताया गया कि पारियादी सोनू ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि, दिनांक 14.03.2020 को दिन को लगभग 11रू00 बजे उसकी परिचित राधाबाई ने उसे फोन करके बताया कि वह बोरगांव आई है. उसे लेने के लिये डोंगरगाव फाटा बोरगांव में आ जाओ, तो यह घर से उसकी मोटरसाईकिल पल्सर से डोंगरगांव फाटा बोरगांव आया। यहां राधाबाई खड़ी थी, वह बोली की मेरी तबीयत खराब है डॉक्टर के पास से चलों तो यह राधाबाई को उसकी मोटरसाईकिल पर बिताकर बोरगांव में डाक्टर के पास ईलाज हेतु लेकर गया बहां ईलाज कराने के बाद राधाबाई को मोटरसाईकिल से घुमाने के लिये नाथुनाला पैन्हार के जंगल के रास्ते पुस गाम तरफ घुमा रहा था, उसकी मोटरसाईकिल के पीछे पीछे आरोपी कैलाश उर्फ रावण निवासी खैगाबड़ा में संदीप मेहतर निवासी खैगावड़ा ने उनकी मोटरसायकिल से उनकी मोटरसायकिल को रोकी और उसे बोला कि मेरे प्रेमिका को क्यों लेकर आया व आरोपी कैलाश उर्फ रावण ने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाकर उसे सिर में पीछे की ओर मारा, जिससे उसे खून निकलने लगा तभी राधाबाई बिच बचाव करने लगी व आरोपी कैलाश उर्फ रावण से बोली की में अपनी मर्जी से आयी हूं तभी आरोपी बौलाश उर्फ रावण एवं उसका साथी संदीप मेहतर ने राधाबाई को जमीन पर पटक दी तथा आरोपी कैलाश उर्फ रावण में नुकीले पाथर से राधाबाई को बाये गाल, बाये कान व सिर वो पास पत्थर मारकर हत्या कर दी। फरियादी सोनू ने थाना पंधाना में आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपीगण कैलाश उर्फ रावण से पुछताछ की, पुछताछ में उसने पुलिस को मुकिला पत्थर एवं ठंडा जिससे घटना कारित की थी के बारे में बताया तथा पुलिस ने मुकीला पत्थर । डंडा आरोपी से जप्त किया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।