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बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास

मयंक शर्मा

खंडवा २० दिसंबर ;अभी तक; न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सी प्राची पटेल, जिला खंडवा की न्यायालय द्वारा अभियुक्त विक्रम पिता सुदरलाल, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम देवलारेवत को धारा के लेगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में (नाइस की बारा 376 (2) (एन) एष 376(3)) में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 366 भाददि (भादस की धारा 63 के संदर्भ में) के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर हुक्मलवार द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके द्वारा बताया गया कि गाव के आरोपी विकम पिता सुंदरलाल निहाल को वह बचपन से जानती पहचानती थी जिससे करीब 2-3 साल से उसकी दोस्ती हो गई थी। जो उसे देवला के पास बाली बड़ी नहर पर अक्त मिलन बुलाता था जहां वह उससे मिलने जाया करती थी। उसने शनिवार के दिन विकम से कहा कि उसकी शादी होने वाली है तब विक्रम में उससे कहा कि मैं तुझसे शादी करूगा इसी बात पर पीड़िता उम्र 14 वर्ष भी विक्रम से शादी करने को तैयार हो गई। दिनांक 10/11/2019 को उसके पापा घर से बाहर गये थे ये बात उसने आरोपी विकम को बताई तब विक्रम ने उससे कहा कि आज रात को हम घर से भागकर शादी कर लेगें। उसी रात को घर में सभी लोग खाना खाकर सो गये थे। मौका पाकर रात को करीब 11:00 बजे यह घर से निकल कर ठेवला के पास वाली बही नहर पर गई जहां पर विकम और उसका दोस्त पहले से ही उसकी डीलक्स मोटर सायकल जिसका नबर उसे नहीं मालूम है, लेकर खड़े थे जहा उसके दोस्त ने मोटर सायकल चलाई विक्रम पीछे बैठा और उसे भी अपने साथ मीटर सायकल पर बैठाकर ले गये। धनगांव के आगे छापरी के पास उसके दोस्त ने दोनों की मोटर सायकल से उतारा और वापस घर जाने का बोलकर चला गया। जहा से वह और विक्रम पैदल पैदल चलकर सिनरोल पहुंचे जहां विकम तसे एक सुनसान जंगल में ले गया और कहा कि अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे और ऐसा बोलकर जंगल में उसके साथ कई बार खोटाकाम(बलात्संग) किया। फरियादी की मां ने थाना मूंदी में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया

 


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