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बालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास एवं 4500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया

मयंक शर्मा

खंडवा ९ जनवरी ;अभी  तक; विशेष अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय तहसील हरसूद द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी किशोरचंद पिता सखाराम उम्र 35 वर्ष निवासी मलगांव टेकरी तहसील खालवा जिला खण्डवा को धारा 376, 376(2), 376 (2एफ), 376 (2एन) एवं 377 भादवि एवं धारा 3/4, 6एल/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 4500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा० जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके द्वारा बताया गया कि, दिनांक 18.02.2022 को दिन के लगभग 5-6 बजे के बीच मेरे पति किशोर मेरी लड़की (पीडिता) को लेने आया था उसने मुझे बोला की लाडली लक्ष्मी के पैसे मिल रहे है। पीडिता का आधार कार्ड मुझे दे दे मैं पीड़िता को लेकर जा रहु हूँ। तब मैंने पीड़िता के साथ मेरी छोटी लड़की को भी मेरे पति के साथ मे भेजा था। फिर मुझे पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि मेरी सास मेरी लडकी (पीडिता) के साथ थाने पर है। तौ में भी मेरे पिताजी के साथ थाने पर आ गयी। मैने अपनी लड़की से बात की तो उसने मुझे बताया कि मैं तथा पापा 4:00 बजे वापस अपने घर मलगांव टेकरी आ गये थे। मलगांव टेकरी आने के बाद मै अपनी दादी के घर पर चली गयी थी। वहा पर मैं कुछ देर रुकी थी। उसके बाद मेरे पिताजी मुझे व मेरी छोटी बहन व काकी की लड़की को पैदल पैदल बाजार लेकर गये थे। उन दोनो को मेरे पिताजी ने समोसा दिलाकर वापस घर भेज दिया। फिर मुझे बोला की टप्पर पर से बोटी (बकरे का मटन) लेकर आते है। तो मेरे पिताजी मुझे हमारे घर लेकर गये व मुझे बोला कि कपडा उतार और खटिया पर उल्टी होकर सो जा फिर मेरे पिताजी ने मेरे साथ गलत काम किया फिर में वहा से भागने लगी तो मेरे पिताजी ने मुझे देख लिया व ईट उठाकर मुझे मारने दौडा मैं यहां से जल्द से रोते हुए भागकर अपनी दादी के घर चली गयी। दादी ने मुझे पुछा क्यो रो रही हो तब मैने उनको बताया कि पिताजी मेरे साथ गलत काम कर रहे है। और लाक-डाउन के दौरान भी जब उनका मन होता था मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करते थे। मेरे पिताजी से पिटे जाने के डर के कारण किसी को नहीं बताया। पीडिता की मां ने थाना खालवा में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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