प्रदेश
बाल विवाह रोकथाम के संबंध में निर्देश
दीपक शर्मा
पन्ना १२ नवंबर ;अभी तक ; कलेक्टर सुरेश कुमार ने 12 नवम्बर को देवउठनी एकादशी एवं आगामी अन्य विवाह मुहूर्त पर बाल विवाह की रोकथाम के दृष्टिगत जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एसडीओपी एवं थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
साथ ही बाल विवाह की रोकथाम के लिए शासन के निर्देशानुसार जारी निर्देशों के पालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। इस संबंध में सूचना तंत्र, कन्ट्रोल रूम एवं उड़नदस्ता के गठन सहित जागरूकता गतिविधियां एवं विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार तथा कार्यशालाओं के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं।