प्रदेश

बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल
मंदसौर २६ अप्रैल ;अभी तक;   माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान राहुल सोलंकी साहब द्वारा आरोपी  आत्माराम पिता फत्तूमल 52 साल नि0 अभिनंदन कालोनी, जिला मंदसौर को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट करने का दोषी पाते हुये 6 माह के कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन सहा0 मीडिया प्रभारी/ पैरवीकर्ता एडीपीओ बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 21.06.2016 को घंटाघर बिजली ऑफिस में फरियादी सत्यनारायण शासकीय कार्य कर रहा था तभी आरोपी आत्माराम सत्यनारायण के पास आया और उसे और जबरदस्ती करने लगा और कहने लगा कि मेरी षिकायत दर्ज करो तब सत्यनारायण ने षिकायत दर्ज करना चाहा तो उससे रजिस्टर छीन कर फेंक दिया और उसके साथ गाली गलौच करने लगा आरोपी आत्माराम ने फरियादी सत्यनारायण को शासकीय कार्य नही करने दिया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर उसके साथ मारपीट की घटना की रिपोर्ट सत्यनारायण ने थाना कोतवाली पर की थी सूचना पर से आरोपी के विरूद्ध राज्य अपराध पंजीबद्ध कर गिरफतार कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

 

Related Articles

Back to top button