बुरी नियत से हाथ पकडकर लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

विधिक संवाददाता
सीहोर २३ दिसंबर ;अभी तक;  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री जितेन्द्र सिंह परमार,  तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त- नरायण सिंह आत्म‍ज बापू सिंह मालवीय, आयु – 45, निवासी- ग्राम घैंघी खजूरिया, थाना व तह.इछावर,जिला सीहोर को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
                         सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/07/2019 को समय 16:06 बजे अभियोक्त्री  ने आरक्षी केन्द्र इछावर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि वह उसके काका ससुर नारायण सिंह के घर सब्जी लेने गई थी वह जैसे ही उनके घर पहुंची तो उसने करीना को आवाज दी और अंदर चली तो वहां पर करीना नहीं मिली। वह वापस लोटने लगी तभी नारायण सिंह ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर खींचा और खटिया पर पटक दिया और उसके साथ झूमा झटकी करने लगा वह चिल्लाई तो उसके ससुर मानसिंह आ गये उन्हें देख कर नारायण सिंह वहां से भाग गया। अभियोक्त्रीे के उक्त घटना के आधार पर आरक्षी केन्द्र इछावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई तथा आरक्षी केन्द्र इछावर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण कायम कर, संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
                          शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।