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युवा मतदाता नाम जुड़वाने के लिए कर सकते हैं आवेदन

दीपक शर्मा

पन्ना ४ नवंबर ;अभी तक ;  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 का एकजाई प्रारूप निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के सभी  मतदान केन्द्रों में एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के साथ-साथ आयोग द्वारा अधिसूचित स्थानों पर किया गया है। 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय में प्रत्येक मतदान केन्द्र में नियुक्त बीएलओ द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

आयोग द्वारा 9 नवम्बर (शनिवार), 10 नवम्बर (रविवार) तथा 16 नवम्बर (शनिवार) एवं 17 नवम्बर (रविवार) को विशेष कैम्प आयोजित किए जायेंगे। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियां अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ से सम्पर्क कर फार्म-6 भरकर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही मृत व स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता जिन्हें अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना है ऐसे मतदाताओं के नाम फार्म-7 भरकर हटाये जा सकते हैं। इसी अनुक्रम में फोटो निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर एवं बीएलओ को प्रस्तुत कर अशुद्ध प्रविष्टियों का सुधार किया जा सकेगा।

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