वन अमला पर हमला करने वाले आरोपीयो को तीन तीन वर्ष की सजा
दीपक शर्मा
पन्ना १६ दिसंबर ; ;;अभी तक ; विश्रामगंज के अंतर्गत बीट रहुनिया में अवैध हीरा उत्खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर अवैध हीरा उत्खनन करने वाले माफियाओं द्वारा हमला किया गया था। उक्त मामले मे माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला पन्ना इंद्रजीत रघुवंशी की न्यायालय द्वारा अपराध मे लिप्त आरोपीयो के खिलाफ तीन-तीन वर्ष की सजा से दण्डित किया है।
शासकीय कार्य में बाधा एवं शासकीय कर्मचारी से मारपीट के पांचों अभियुक्तगण नत्थू खरे निवासी गुजार, पप्पू उर्फ लखन खरे निवासी गुजार, लाखन सिंह निवासी गुजार थाना ब्रजपुर, पप्पू अहिरवार निवासी छतैनी, लल्लू अहिरवार निवासी छतैनी थाना धरमपुर सभी जिला पन्ना को भा. द. स. धारा 341, 147, 148, 149, 353, 332, 333, 325, 294, 506 जैसी विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सुनाई गई है। उक्त घटना वर्ष 23 जुलाई 2019 की है। जिसमे रहुनिया बीट में अवैध उत्खनन करने वाले आरोपीयो द्वारा डिप्टी रेन्जर तथा अन्य वन कर्मियो का हमला किया गया था। उसी मामले मे उक्त सजा से आरोपीयो को दण्डित किया गया है।